माल और / या सेवाओं के किसी आपूर्तिकर्ता जो वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक के कुल कारोबार के साथ कर योग्य आपूर्ति करता है, उसे जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक है। विशेष श्रेणी के राज्यों में, कुल कारोबार मानदंड 10 लाख रूपये पर निर्धारित किया जाता है।
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