हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का सेक्शन 13B म्यूच्यूअल डाइवोर्स के बारे में बताता है. जैसा कि इसके नाम से जाहिर होता है म्यूच्यूअल डिवोर्स तब फाइल करा जा सकता है जब दोनों पति व पत्नी आपसी रजामंदी से तलाक चाहते हो. इस तरह से तलाक की अर्जी केवल तभी लगाई जा सकती है जब आपकी शादी को कम से कम 1 साल हो गया हो.
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