अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपना पद धारण करता है। इस प्रकार एक ओर तो वह राज्य शासन का मुखिया होता है तो दूसरी ओर केंद्र सरकार (राष्ट्रपति) के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।
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